औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान ने नगर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि ओबरा थाना क्षेत्र के मखरा गांव निवासी प्राथमिकी अभियुक्त धनंजय कुमार एवं अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के मझियांवा गांव निवासी बैजू शर्मा को आर्म्स एक्ट की धारा -25(1-B)a में तीस माह की सजा और 25 सौ रूपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास होगी। यही सज़ा धारा - 26 में सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। दोनों अभियुक्तों को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। बैजू शर्मा को 5 फ़रवरी 2025 को बेल हुआ था और धनंजय कुमार को 5 अप्रैल 2025 को बेल हुआ था। अभियोजन की ओर से आठ गवाही हुई थी। धनंजय कुमार 2009 में भी तीन साल जेल रह चुके थे।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक तत्कालीन नगर थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी ने 08 अक्टूबर 2023 को अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया गया कि शहर के एनएच-19 के पास ओवरब्रिज के निचे वाहन जांच के क्रम में धनंजय कुमार के ग्रे कलर का निशान कम्पनी के कार में स्टेरिंग के पास बोक्स से काला रंग के पोलोथीन में 600 पीस 7.65 के एफ कारतूस और पिला पोलोथीन से 100 जिंदा कारतूस तथा पिस्टल बरामद किया गया था। धनंजय कुमार ने पुलिस को बताया कि यह समान अरवल के बैजू शर्मा से लेकर रांची में पहुंचाना था।





