औरंगााबाद: पिछले लगभग आठ वर्षों से पत्नी को न्यायालय द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता नहीं देना पति को काफी महंगा पड़ गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ गई। मामला पौथू थाना क्षेत्र के हरवंशा गांव की हैं। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले अनिल राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने 2018 में भरण पोषण का दावा किया था।

आरोपी भरण पोषण की राशि जमा करने में असफल रहा, जिसके बाद पारिवारिक न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पौथू थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति अनिल राम के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण का दावा किया था। परिवार न्यायालय द्वारा पति को प्रतिमाह गुजारा भत्ता के रूप में विवाहिता को देने का आदेश दिया गया था। लेकिन पति द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए पिछले आठ वर्षों से पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा था।

इस दौरान भरण पोषण का 5 लाख 99 हजार रूपये राशि बकाया हैं। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए बुधवार की देर रात घर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुरुवार को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।