नयी दिल्ली, 24 जनवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने टीडीएस यानी आय के स्रोत पर कर कटौती की मौजूदा प्रणाली को संविधान के विरुद्ध होने का दावा करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना और न्यायमूर्ति कुमार की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर इस याचिका को खारिज करते हुए उनसे ( याचिकाकर्ता से) कहा,“हम इस पर विचार नहीं करेंगे। यह बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई याचिका है। आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं।”
टीडीएस प्रणाली को संविधान विरुद्ध बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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