सारण: अपहरण और हत्या के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
छपरा व्यवहार न्यायालय ने रिवीलगंज के एक व्यक्ति को अपहरण और हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बिहार के सारण जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अदालत ने अपहरण और हत्या के एक गंभीर मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। छपरा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह पूरा मामला रिवीलगंज थाना क्षेत्र का है, जिसे कांड संख्या 177/21 के रूप में दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए पुख्ता सबूतों और चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने रिवीलगंज के शेख टोली निवासी मोहम्मद शमशेर को दोषी पाया। आरोपी पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और धारा 364 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज था।
कोर्ट ने लगाया अर्थदंड, भुगतान न करने पर बढ़ेगी सजा
अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद शमशेर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी। वहीं, अपहरण (धारा 364) के जुर्म में उसे 10 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस तरह कुल मिलाकर आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी इस जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक सुभाष चंद्र दास ने मजबूती से पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।