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रेप केस: PMCH छात्र अक्षय आदित्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली हाई कोर्ट ने पटना मेडिकल कॉलेज के छात्र अक्षय आदित्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

Sonu Nigam· 31 Oct, 6:41 PM · 2 मिनट
रेप केस: PMCH छात्र अक्षय आदित्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक गंभीर मामले में पटना मेडिकल कॉलेज (PMCH) के छात्र अक्षय आदित्य को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने रेप के आरोपों में घिरे इस छात्र की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी को पहले मिली अंतरिम सुरक्षा को भी वापस ले लिया है, जिसका मतलब है कि अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

यह पूरा मामला हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उसकी मुलाकात अक्षय आदित्य से नवंबर 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोप है कि दिसंबर 2025 में गाजियाबाद के वैशाली स्थित एक होटल और मार्च 2026 में निजामुद्दीन इलाके के एक आवास पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने क्यों न दी जमानत?

सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी रिश्ते में सहमति होने का मतलब यह कतई नहीं है कि हर यौन क्रिया के लिए सहमति मान ली जाए। कोर्ट ने कहा कि जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप गंभीर हैं और इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ (Custodial Interrogation) बेहद जरूरी है।

अदालत ने आरोपी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी ने अपना मोबाइल फोन खोने की बात कही है और इंस्टाग्राम की चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर दी गई है। इन संदिग्ध परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने माना कि अक्षय आदित्य अग्रिम जमानत जैसी असाधारण राहत पाने का हकदार नहीं है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर और विधा दत्ता मखीजा ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की तरफ से सीनियर एडवोकेट वारिशा फरासत पेश हुईं।

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