नयी दिल्ली, 27 अगस्त (कड़वा सत्य) दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों में आर्थिक मदद देने से जुड़े धन शोधन के एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह रिहा करने का आदेश दिया है।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर यह आदेश पारित किया।
अलगाववादी नेता शब्बीर शाह धन शोधन मामले में रिहा

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