गोण्डा: जिले में 24 सितम्बर से लगातार हो रही बारिश और तेज आंधी के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद में धान एवं मक्का की फसलों को अधिसूचित किया गया है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को समय रहते फसल क्षति की सूचना दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण बीमित फसल को नुकसान होने पर किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर फोन कर घटना की सूचना 72 घंटे के भीतर दर्ज करा सकते हैं। सूचना दर्ज कराने के लिए किसान के पास मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या एवं पॉलिसी संख्या उपलब्ध होना आवश्यक है।लगातार बारिश के चलते खेतों में जलभराव और तेज हवाओं से धान एवं मक्का की फसल प्रभावित होने की स्थिति में किसान अपनी क्षति को लेकर निर्धारित समय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे नुकसान की जानकारी देने में किसी प्रकार की देरी न करें। समय पर सूचना दर्ज होने से संबंधित स्तर पर फसल क्षति के आकलन और आगे की आवश्यक प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा किया जा सकेगा।कृषि विभाग ने यह भी कहा है कि शिकायत दर्ज कराते समय किसान अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते तथा बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी अपने पास रखें। इससे सूचना दर्ज कराने की प्रक्रिया में सुविधा होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रभावित फसल और क्षति से संबंधित जरूरी जानकारी सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे संबंधित अधिकारियों अथवा बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित अपनी प्रभावित फसल की क्षति की सूचना निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा में अवश्य दर्ज कराएं।

फसल क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा का पालन करना किसानों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए नुकसान होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने में विलंब न करें।