नयी दिल्ली, 23 अगस्त (कड़वा सत्य) दिल्ली की एक अदालत ने पुराने राजिंदर नगर में पिछले महीने भारी बारिश के दौरान बेसमेंट में एक पुस्तकालय में पानी भरने के कारण सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थी डूबने के मामले में एक कोचिंग सेंटर के चार संयुक्त मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद कोचिंग सेंटर के संयुक्त मालिकों -परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस घटना के लिए नागरिक अधिकारी भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं।
कोचिंग सेंटर के 4 सह-मालिकों की जमानत याचिका नामंजूर

K
Chattisgarh News: छत्तीसगढ़ में खड़े ट्रक से टकराई कार! एक ही परिवार के 3 की मौके पर मौत, बैंक मैनेजर पत्नी-बेटे के साथ घायल
K
गन्ना किसानों को राहत! मंत्री का आदेश– भुगतान में देरी पर होगी सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़: बोरतलाव में 3 मासूमों की मौत के बाद उबाल, दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की उठी मांग

