बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद बहराइच में वर्ष 2005 के हत्या के प्रयास के एक चर्चित मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के लगभग 21 वर्ष बाद आया है।
मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के चौखंडिया गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 13 सितंबर 2005 को पुरानी रंजिश के चलते पुत्तन, राधे, गोविंद और सियाराम ने बुड़ई राम नामक ग्रामीण पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान अवैध असलहे से की गई फायरिंग में दो अन्य लोग भी गोली लगने से घायल हो गए थे।
घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और वर्ष 2006 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया।
अदालत ने प्रत्येक दोषी को 10 वर्ष के कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही, जुर्माना जमा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।





