नयी दिल्ली 09 सितंबर (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने भारत से इजरायल को हथियार आपूर्ति रोकने की मांग को लेकर भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारियों समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह की ओर से दायर रिट याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा विदेश नीति के दायरे में आता है और केंद्र सरकार को किसी भी देश को कोई सामग्री का निर्यात रोकने का निर्देश देना इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
उच्चतम न्यायालय ने इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने की याचिका की खारिज

K
Chattisgarh News: छत्तीसगढ़ में खड़े ट्रक से टकराई कार! एक ही परिवार के 3 की मौके पर मौत, बैंक मैनेजर पत्नी-बेटे के साथ घायल
K
गन्ना किसानों को राहत! मंत्री का आदेश– भुगतान में देरी पर होगी सख्त कार्रवाई

Nitin Gadkari Flying Bus: यूपी वालों को गडकरी का बड़ा सरप्राइज, सड़क नहीं अब 'हवा' में उड़ेगी बस; वीडियो हुआ वायरल।

