नयी दिल्ली, 26 फरवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख एवं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी के. अन्नामलाई के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के मामले में आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर सोमवार अंतरिम रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और वकील जे साई दीपक की दलीलें सुनने बाद शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। श्री अन्नामलाई पर ईसाई मिशनरियों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने के. अन्नामलाई के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगायी रोक


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