पंजाब

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना: 50 साल से ऊपर के पंजाबियों को मुफ़्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन

आने-जाने, ठहरने और भोजन का खर्च सरकार उठाएगी; connect.punjab.gov.in पर या डीसी कार्यालय में आवेदन।

AAdyansh Singh· 7 Nov, 7:14 AM · 2 मिनट
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना: 50 साल से ऊपर के पंजाबियों को मुफ़्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य के 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासियों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ़्त यात्रा कराई जा रही है। यात्रा में आने-जाने, ठहरने और भोजन का पूरा खर्च सरकार उठाती है।

कौन ले सकता है लाभ

  • पंजाब के निवासी, जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है।
  • यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है।
  • योजना सभी समुदायों और आय वर्गों के लिए खुली है।

किन तीर्थ स्थलों की यात्रा

योजना में अमृतसर (श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, जलियांवाला बाग), श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम जैसे स्थल शामिल हैं। सरकार के प्रचार के अनुसार मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार-ऋषिकेश भी इस योजना के प्रमुख तीर्थ स्थलों में हैं।

यात्रियों को क्या मिलता है

  • एसी बस या ट्रेन से आने-जाने की सुविधा, यात्री से कोई शुल्क नहीं।
  • ठहरने और भोजन का इंतज़ाम।
  • हर समूह के साथ चिकित्सा दल; बस स्टाफ़ के पास आपात स्थिति में सरकारी अस्पतालों के नंबर रहते हैं।
  • यात्रियों को एक ही स्थान से लिया और वहीं छोड़ा जाता है।

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न स्थानों से रोज़ाना 10 बसें (हर बस में 43 यात्री) चलाई जाती हैं और 13 सप्ताह की अवधि में 13 ट्रेनें, हर एक में 1,000 तीर्थयात्रियों के साथ, चलाने की व्यवस्था है। चालू वित्त वर्ष के लिए योजना का बजट 40 करोड़ रुपये बताया गया है। यात्रा के अंत में यात्रियों से फ़ीडबैक फ़ॉर्म भरवाया जाता है और शिकायत मिलने पर ठेकेदारों के भुगतान से जुर्माना काटा जाता है।

आवेदन कैसे करें

  1. ऑनलाइन: पंजाब सरकार के पोर्टल connect.punjab.gov.in पर मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें, ओटीपी से लॉग-इन करें और नागरिक सेवाओं में योजना चुनकर आवेदन भरें। आवेदन में मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) का नंबर देना ज़रूरी है।
  2. ऑफ़लाइन: अपने ज़िले के उपायुक्त (डीसी) कार्यालय या अधिसूचित केंद्रों पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
  3. चयन: आवेदनों की जाँच के बाद यात्रियों का चयन खुले ड्रॉ से होता है। चुने गए यात्रियों को एसएमएस से यात्रा की तारीख़ और रिपोर्टिंग स्थान की जानकारी दी जाती है।

ज़रूरी दस्तावेज़: वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, आयु प्रमाण (यदि वोटर कार्ड में स्पष्ट न हो), माँगे जाने पर चिकित्सा फ़िटनेस प्रमाण और चालू मोबाइल नंबर। आवेदन की स्थिति connect.punjab.gov.in पर देखी जा सकती है।


नोट: आयु सीमा, रूट और तारीख़ों की ताज़ा जानकारी के लिए connect.punjab.gov.in या अपने ज़िले के डीसी कार्यालय से पुष्टि करें।

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