नयी दिल्ली, 29 जनवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की अनधिकृत अनुपस्थिति को नियमित करने का बुधवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना और न्यायमूर्ति कुमार की पीठ ने इस मामले की स्वत: संज्ञान सुनवाई के दौरान नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित सभी अस्पतालों को इस निर्देश का पालन करने का आदेश पारित किया।
विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों की अनुपस्थिति नियमित करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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