नयी दिल्ली, 11 मार्च (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक करने के लिए 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक कामकाजी समय के दौरान (संबंधित बांड) विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।
पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि निर्धारित समय पर विवरण का खुलासा नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ अपने आदेश में कहा, “एसबीआई के आवेदन से संकेत मिलता है कि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने की उसी अर्जी खारिज की जाती है। एसबीआई को 12 मार्च 2024 के कामकाजी समय के आखिरी तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है।”
शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को अपने फैसले में राजनीतिक दलों को चंदा देने की इस योजना (चुनावी बांड) को अपारदर्शी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था।
चुनावी बांड' संबंधी सभी विवरण छह मार्च तक चुनाव आयोग के पास नहीं जमा करने पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।
बीरेंद्र डेस्क
एसबीआई की याचिका खारिज, 12 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण देने का आदेश


Punjab Monsoon Health Alert: डेंगू, मलेरिया और बुखार के बढ़ते मामलों के बीच 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा

Punjab Ration News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 2,800 नए राशन डिपो लाइसेंस बांटे, 5.5 लाख कार्डधारकों को मिलेगा लाभ

E20 Petrol News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने E20 पेट्रोल पर उठाए सवाल, ऑनलाइन याचिका के समर्थन की अपील

