नई दिल्ली, 09 सितंबर (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने कोलकता के आर जी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की कथित दुष्कर्म और हत्या मामले की स्वत: संज्ञान सुनवाई करते हुए पीड़िता की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मौजूद सभी तस्वीरें तत्काल हटाने का सोमवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश जांच प्रगति विवरण पर गौर करने के बाद यह आदेश दिया। पीठ ने मृतका की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा के मद्देनजर उनकी तस्वीरों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तत्काल हटाने का निर्देश सरकार को दिया।
दुष्कर्म-हत्या पीड़िता डॉक्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया से हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश


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