दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे GRAP के नए नियम, इन वाहनों की एंट्री होगी बंद
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर 2026 से GRAP के तहत वाहनों के प्रवेश पर नए नियम लागू किए हैं। जानें कौन सी गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि 1 नवंबर, 2026 से संशोधित ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वाहनों के प्रवेश को लेकर नए नियम लागू किए जाएंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य शहर की हवा को साफ रखना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है। अगर आप भी अपनी गाड़ी से दिल्ली आने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अब हर वाहन को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
कौन सी गाड़ियां आ सकेंगी और किन्हें मिलेगी रोक?
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल वही वाहन दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे जो पर्यावरण मानकों पर खरे उतरते हैं। नियमों के मुताबिक, BS-VI (बीएस-6) मानक वाले वाहन, सीएनजी (CNG) से चलने वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों को भी छूट दी गई है।
वहीं, दूसरी ओर कई तरह के वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। निम्नलिखित वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे:
- वे वाहन जो BS-VI मानक से नीचे के हैं।
- जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है।
- नियमों का पालन न करने वाली अंतरराज्यीय बसें।
- ट्रैक्टर और 'जुगाड़' वाहन।
- दिल्ली के बाहर पंजीकृत वे विशिष्ट वाहन जो नए नियमों के दायरे में आते हैं।
इसके अलावा, उन ट्रकों के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है; ऐसे ट्रकों को अनिवार्य रूप से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना होगा।
प्रशासन ने सभी यात्रियों और वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी गाड़ी की पात्रता की जांच कर लें और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यदि आपको इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए या कोई सहायता चाहिए, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए हैं।