दिल्ली पुलिस की सख्त हिदायत: किरायेदारों का वेरिफिकेशन कराएं, वरना होगी जेल
दिल्ली पुलिस ने किरायेदारों के अनिवार्य सत्यापन और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अपील की है। नियम न मानने वाले मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई।

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों और मकान मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुरक्षा केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें जिम्मेदार नागरिकता की भी बड़ी भूमिका है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष रूप से किरायेदारों के सत्यापन (Tenant Verification) पर जोर दिया है। पुलिस के अनुसार, दिल्ली में संपत्ति रखने वाले सभी मकान मालिकों के लिए अपने किरायेदारों का वेरिफिकेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई मकान मालिक इस नियम की अनदेखी करता है, तो उसे कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, ऑनलाइन उपलब्ध है सुविधा
कानूनी प्रावधानों के तहत, सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 188 के मुताबिक, मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की पहचान के बारे में स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना जरूरी है। यदि कोई मकान मालिक ऐसा नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और एक महीने तक की जेल भी हो सकती है। स्थिति और गंभीर तब हो सकती है जब बिना वेरिफिकेशन वाला कोई किरायेदार किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाए।
नागरिकों की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस ने इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। मकान मालिक अब 'delhipolice.gov.in' पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नियम के अनुसार, किरायेदार के घर में आने के 24 घंटे के भीतर 'फॉर्म सी' (Form C) जमा करना अनिवार्य है। इसके लिए पोर्टल पर अकाउंट बनाकर मकान मालिक और किरायेदार की निजी जानकारी, रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र अपलोड करने होते हैं। जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, वे फॉर्म डाउनलोड कर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करा सकते हैं।
पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा के नेतृत्व में यह मुहिम कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। इसके तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को पुलिस की 'आंख और कान' बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी आपात स्थिति में पीसीआर हेल्पलाइन 112 या 'आइज एंड ईयर्स' हेल्पलाइन 14547 पर संपर्क करें।