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सीमपुरी मर्डर केस: ठाकुर दास की हत्या के दोषी रंजीत को उम्रकैद की सजा

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीमपुरी में हुए ठाकुर दास हत्याकांड के दोषी रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर।

Sonu Nigam· 4 Nov, 10:29 AM · 1 मिनट
सीमपुरी मर्डर केस: ठाकुर दास की हत्या के दोषी रंजीत को उम्रकैद की सजा

दिल्ली की कड़कड़डूमा स्थित शाहदरा जिला अदालत ने सीमपुरी में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ठाकुर दास की हत्या के मामले में दोषी पाए गए रंजीत को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजय गर्ग ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि रंजीत जुर्माना भरने में असमर्थ रहता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी।

चाकू से किया था गला रेतकर हमला

यह खौफनाक वारदात 13 मार्च 2025 की रात को सीमपुरी के कब्रिस्तान रोड स्थित जैन मंदिर के पास हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रंजीत ने ठाकुर दास पर चाकू से जानलेवा हमला किया था और उनके गले पर गहरे जख्म दिए थे। हमले के तुरंत बाद घायल ठाकुर दास को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस मामले की शुरुआत सीमपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 249/2025 से हुई थी। शुरुआत में यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन पीड़ित की मौत के बाद पुलिस ने इसे धारा 103(1) के तहत हत्या के मामले में बदल दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी के खिलाफ सबूत बेहद पुख्ता थे। क्राइम सीन से बरामद खून से सना हुआ सूती कपड़ा और गवाहों के बयानों ने इस केस में रंजीत के अपराध को साबित करने में अहम भूमिका निभाई। फॉरेंसिक सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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