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नेहा बोरा मामला: SEM कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए दस्तावेज सौंपने के निर्देश, 29 को अगली सुनवाई

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा मामले में SEM कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

Sonu Nigam· 24 Oct, 8:34 PM · 2 मिनट
नेहा बोरा मामला: SEM कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए दस्तावेज सौंपने के निर्देश, 29 को अगली सुनवाई

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के मामले में दिल्ली की SEM कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज नेहा के वकील को उपलब्ध कराए जाएं। नेहा बोरा जब मंदिर मार्ग थाने स्थित SEM कोर्ट के सामने पेश हुईं, तभी यह आदेश आया।

पूरा मामला क्या है, पहले यह समझ लीजिए।

16 अक्टूबर को 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। अगली सुबह उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस ने नोटिस भेजकर उन्हें 19 अक्टूबर को SEM के सामने पेश होने और शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने को कहा।

नेहा ने इसी नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसका कहना था कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) का कारण बताओ नोटिस कानूनी तौर पर सही है और सुप्रीम कोर्ट के तय सुरक्षा मानकों का उल्लंघन इसमें नहीं होता।

दस्तावेजों के आधार पर तय होगी अगली कार्रवाई

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला फिर SEM कोर्ट पहुंचा। नेहा के वकील अभिक चिमनी ने वहां हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उनकी दलील सीधी थी: किसी के खिलाफ कार्रवाई या हिरासत से पहले उसे यह जानने का हक है कि आधार क्या है और सबूत क्या हैं।

कोर्ट ने यह बात मान ली। पुलिस को दस्तावेज देने का निर्देश मिला और वकील को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त।

अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, नेहा बोरा पर निषेधाज्ञा के बावजूद विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि 16 अक्टूबर को उन्होंने लोगों को मंडी हाउस पर जुटने के लिए बुलाया था। दावा यह भी है कि कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक अनधिकृत प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाने की कोशिश हुई, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा था।

अब कानूनी टीम इन दस्तावेजों को खंगालेगी। उसके बाद ही नेहा का पक्ष कोर्ट में रखा जाएगा।

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