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राहुल गांधी मानहानि केस से बरी: पवन खेड़ा बोले- कोर्ट ने सच्चाई को स्वीकारा, यह सम्मान का पदक है

सुल्तानपुर कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे सच्चाई की जीत बताया है।

Sonu Nigam· 26 Oct, 1:14 PM · 2 मिनट
राहुल गांधी मानहानि केस से बरी: पवन खेड़ा बोले- कोर्ट ने सच्चाई को स्वीकारा, यह सम्मान का पदक है

कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने साल 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें बरी कर दिया है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से जुड़ा था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और पार्टी इसे अपनी नैतिक जीत मान रही है।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अदालत ने उस बयान को सही माना है जिसमें अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया गया था। खेड़ा के मुताबिक, कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि वह टिप्पणी मानहानिकारक नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वह सच था और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं।

लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई का हिस्सा: पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की इस जीत को एक 'सम्मान का पदक' (Badge of Honour) करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। खेड़ा ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि यह मुकाबला बहुत असमान है; जहाँ एक तरफ कांग्रेस के हथियार सच और अहिंसा हैं, वहीं दूसरी तरफ झूठ, हिंसा और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

बता दें कि यह पूरा विवाद 2018 में बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ था। आरोप था कि राहुल गांधी ने वहां गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस मामले में भाजपा के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी।

फैसले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी खुद दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचे थे। गौरतलब है कि यदि कोर्ट उन्हें दोषी पाता, तो आईपीसी की धारा 500 के तहत उन्हें दो साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती थी। हालांकि, कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

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